Vice President Election-नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव आयोग जल्दी शुरू करेगा चुनावी प्रिक्रिया
Vice President Election-गृह मंत्रालय द्वारा धनखड़ के इस्तीफे की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत का रास्ता साफ हो गया है।
Vice President Election: 21 जुलाई 2025 संसद के मानसून का पहले दिन ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थय कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। अब नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए चुनाव आयोग तैयारियों में जुट गया है। गृह मंत्रालय द्वारा धनखड़ के इस्तीफे की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत का रास्ता साफ हो गया है।
संविधान के अनुसार, यदि उप-राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, वह इस्तीफा दे दें या उन्हें पद से हटाया जाए, तो उनके उत्तराधिकारी का चुनाव “यथाशीघ्र” कराना आवश्यक होता है। चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने की तारीख से लेकर मतदान तक अधिकतम 30 दिनों की समय सीमा तय है।
नए उप-राष्ट्रपति को पूर्ण पांच वर्ष का कार्यकाल मिलेगा। उप-राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य मिलकर करते हैं।
संविधान के अनुसार, कोई भी व्यक्ति उप-राष्ट्रपति बनने के लिए भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह राज्यसभा का सदस्य बनने की पात्रता रखता हो। इसके साथ ही वह भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी अधीनस्थ प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद न रखता हो।










