new delhi-सरनेम मामले में बदल गया सदियों पुराना कानून
अब “बर्थ्स एंड डेथ्स रजिस्ट्रेशन एक्ट” में संशोधन के बाद पति भी पत्नी का सरनेम रख सकेंगे।
दुनिया के कई देशों में पुरुषों ने पहल करते हुए शादी के बाद पत्नी का सरनेम अपनाने की शुरुआत की है।
दिल्ली(BNE )- आज समाज में महिलाएं और पुरुष के अधिकार में लगभग समानताएं है। इसके बावजूद भी शादी के बाद सर नाम चेंज करने की प्रथा चर्चा में रहती है। महिलाएं शादी से पहले अपने माता-पिता का सरनेम लगाती हैं और शादी के बाद पति का सरनेम अपनाने पर मजबूर होती हैं।
लेकिन अब इस सोच में बड़ा बदलाव आ रहा है। दुनिया के कई देशों में पुरुषों ने पहल करते हुए शादी के बाद पत्नी का सरनेम अपनाने की शुरुआत की है। हालांकि, कई जगहों पर यह अब भी वर्जित है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने इस पाबंदी को हटाकर नया इतिहास रच दिया है। दक्षिण अफ्रीका में उपनिवेशकाल से एक ऐसा कानून लागू था, जिसमें पुरुषों को पत्नी का सरनेम रखने की इजाज़त नहीं थी। अदालत ने इस कानून को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि यह प्रथा लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती है और समाज में पुरुष व महिला के अधिकारों के बीच भेदभाव करती है।
अफ्रीकी परंपरा का हवाला
कोर्ट ने फैसले में कहा कि उपनिवेशवाद से पहले अफ्रीकी परंपरा में महिलाएं शादी के बाद भी अपना मायके का सरनेम ही इस्तेमाल करती थीं। उनका नाम बदलना जरूरी नहीं था। रोमन और डच कानून ने ही यह चलन शुरू किया था। अब “बर्थ्स एंड डेथ्स रजिस्ट्रेशन एक्ट” में संशोधन के बाद पति भी पत्नी का सरनेम रख सकेंगे।









