



नई दिल्ली (BNE ): महाकुम्भ भगदड़ में हुई मौत मामले में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में सुनवाई कर जिम्मेदार अधिकारीयों को दण्डित करने की मांग की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा है।हालाँकि कोर्ट ने महाकुम्भ में हुई भगदड़ मामले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया।
सुप्रीम कोर्ट में वकील विशाल तिवारी ने जनहित याचिका दायर कर महाकुंभ में हुई भगदड़ पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की थी। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि सभी राज्यों को मेले में सुविधा केंद्र खोलने चाहिए ताकि गैर हिंदी भाषी श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा है। कोर्ट का मानना है कि यह मामला राज्य उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। बता दें, मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मच गई थी जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। इस घटना के बाद सरकार ने मेले में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं।