



नई दिल्ली(BNE )-फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन ने एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दी है। इस अर्जी में आराध्या के स्वास्थय से जुड़े मामलों की गलत रिपोर्टिंग का उल्लेख किया गया है। साल 2023 में आराध्या ने खुद को नाबालिग बताते हुए ऐसी रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग की थी। जिसके बाद कोर्ट ने यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आराध्या बच्चन की स्वास्थ्य से जुड़े तमाम वीडियोज को हटाने का निर्देश दिया था। जिसके बाद अब फिर से आराध्या बच्चन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दाखिल की है।
इस याचिका में आराध्या ने कई वेबसाइटों से उनके स्वास्थ्य के बारे में फर्जी और भ्रामक जानकारी हटाने की अपील की है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले सर्च इंजन गूगल, इंटरटेनमेंट सोशल मीडिया अकाउंट बॉलीवुड टाइम्स और अन्य वेबसाइट्स को आराध्या से जुड़ा ऐसा कंटेंट हटाने का आदेश दिया था। लेकिन फिर भी कुछ वेबसाइट्स पर वो फेक कंटेंट अभी मौजूद है। जिसके बाद उन्होंने नई याचिका दाखिल की है। अभिनेता अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सोमवार को गूगल को नोटिस जारी किया है।
हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल, 2023 को यूट्यूब को आराध्या बच्चन की हेल्थ से जुड़ी फेक वीडियो तुरंत हटाने के निर्देश दिए थे। आराध्या बच्चन ने याचिका में कहा था कि यूट्यूब के वीडियोज में उन्हें गंभीर रूप से बीमार दिखाया गया है। आराध्या बच्चन ने अपनी पिछली याचिका में कहा था कि कुछ वीडियो में तो यह भी दावा किया गया था कि उनकी मौत हो गई। कोर्ट ने कहा था कि हर शख्स को चाहे वह कोई सेलिब्रिटी हो या आम इंसान, उसे अपनी गरिमा का अधिकार है, जब खासकर उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की बात हो। कुछ वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया तो आराध्या बच्चन ने दूसरी याचिका दाखिल की है। इस मामले पर अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी।