पटना-कोर्ट ने खान सर को दी बड़ी राहत ,गिरफ्तारी पर लगी रोक
अब 25 जून को होगी सुनवाई
पटना (BNE )।कोचिंग संचालक खान सर को अदालत से बड़ी राहत मिली है।पटना सिविल कोर्ट ने शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले आदेश तक जारी रखने का निर्देश दिया।
अदालत ने खान सर के तीन स्टाफ सदस्यों को भी अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी प्रकार की कठोर कार्रवाई (नो कोर्सिव एक्शन) पर रोक बरकरार रखी है। मामले की अगली सुनवाई 25 जून को निर्धारित की गई है। वहीं, खान सर के दोनों सुरक्षा गार्डों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें 25 जून तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। उनकी जमानत याचिका पर भी अब 25 जून को ही सुनवाई होगी।
सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत में अद्यतन केस डायरी प्रस्तुत की। केस डायरी में उल्लेख किया गया है कि घटना के दौरान दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल खान सर और उनके स्टाफ को मिली अंतरिम सुरक्षा जारी रखने का फैसला सुनाया।
गौरतलब है कि 2 जून की रात कोचिंग संस्थान के बाहर हुए विवाद के दौरान खान सर के दोनों सुरक्षा गार्डों पर दो-दो राउंड फायरिंग करने का आरोप लगा था। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि यह कार्रवाई खान सर के निर्देश पर की गई थी। इसके बाद पुलिस ने दर्ज एफआईआर में फैजल खान का नाम भी शामिल कर लिया था।
इसी मामले में आरोपी बनाए गए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद को पहले गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें अदालत से जमानत मिल गई और वे जेल से रिहा हो चुके हैं।
इस बीच मामला उस समय और चर्चा में आ गया जब रौशन आनंद के भाई की नेपाल के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रौशन आनंद ने सार्वजनिक रूप से इस घटना के लिए फैजल खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इस संबंध में जांच जारी है और पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है।









