



NEW DELHI-केंद्र सरकार 37 जरूरी दवाओं को किया सस्ता, डायबिटीज, हार्ट मेडिसिन के लिए तय किए नए दाम
यह मूल्य नियंत्रण राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने जारी किया है।
नई दिल्ली (BNE) केंद्र सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर 37 जरूरी दवाओं और उनके फॉर्मूलेशंस के लिए खुदरा मूल्य (Retail Price) तय कर दिए हैं।यह मूल्य नियंत्रण राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने जारी किया है। इसका मकसद जीवनरक्षक और आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं को अधिक किफायती बनाना है।
किन दवाओं पर लागू होगा नया रेट?
सरकार के नए मूल्य निर्धारण का दायरा संक्रमण, हृदय रोग, सूजन, डायबिटीज और विटामिन की कमी जैसी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं तक फैला है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ये नए मूल्य 35 फार्मूलेशंस पर लागू होंगे, जिन्हें प्रमुख फार्मा कंपनियां बनाती और बेचती हैं। इनमें Paracetamol, Atorvastatin, Amoxycillin, Metformin जैसे प्रचलित मेडिकेशन और कुछ नवीन fixed-dose combinations शामिल हैं। ये लंबी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं।
कुछ प्रमुख संशोधित दवाएं और उनके मूल्य
एक प्रमुख बदलाव Aceclofenac + Paracetamol + Trypsin Chymotrypsin कॉम्बिनेशन की टैबलेट में देखने को मिला है। इसका इस्तेमाल एंटी-इन्फ्लेमेटरी के रूप में किया जाता है। इस टैबलेट की कीमत Dr Reddy’s Laboratories के लिए ₹13 और Cadila Pharmaceuticals के लिए ₹15.01 तय की गई है।
दिल से जुड़ी बीमारियों के लिए प्रयोग होने वाली Atorvastatin 40 mg + Clopidogrel 75 mg की टैबलेट की नई कीमत ₹25.61 तय की गई है।
वहीं, बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाली Cefixime और Paracetamol की ओरल सस्पेंशन को भी नए मूल्य में शामिल किया गया है। इसके अलावा Vitamin D सप्लिमेंट Cholecalciferol ड्रॉप्स और Diclofenac injection की कीमत ₹31.77 प्रति मिली तय की गई है।
डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और अस्थमा की दवाएं भी शामिल
टाइप 2 डायबिटीज के लिए जरूरी मानी जाने वाली कॉम्बिनेशन दवाएं जैसे Empagliflozin, Sitagliptin, और Metformin Hydrochloride को अब ₹16.50 प्रति टैबलेट की दर से बेचा जाएगा। इसी तरह, Atorvastatin-Ezetimibe (कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण) और Bilastine-Montelukast (अस्थमा और एलर्जी) जैसी दवाएं भी कीमत नियंत्रण में लाई गई हैं।
क्या दवाओं के मूल्य में टैक्स भी शामिल है?
NPPA ने स्पष्ट किया है कि यह अधिसूचित मूल्य GST मुक्त हैं, यानी अगर जरूरी हो तो जीएसटी अलग से जोड़ा जा सकता है। सभी निर्माता कंपनियों को IPDMS (Integrated Pharmaceutical Database Management System) के जरिए Form-V में संशोधित मूल्य सूची जारी करनी होगी। इसकी कॉपी NPPA और राज्य औषधि नियंत्रकों को भेजनी होगी।
खुदरा विक्रेताओं और डीलरों को यह नई मूल्य सूची दुकानों में स्पष्ट रूप से दिखानी होगी, जैसा कि DPCO 2013 की धारा 24 में कहा गया है।
नई प्राइसिंग न मानने पर लिया जाएगा एक्शन
सरकार के प्राइसिंग के नए नियमों का उल्लंघन करने पर DPCO और Essential Commodities Act, 1955 के तहत एक्शन लिया जाएगा। इसमें अधिक वसूली गई रकम ब्याज समेत वापस ली जाएगी।
यह अधिसूचना पहले जारी सभी मूल्य आदेशों की जगह लेगी। अब से इन्हीं संशोधित दरों को मान्य माना जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से जरूरी दवाओं की उपलब्धता, पारदर्शिता और वहन करने की क्षमता में सुधार होगा।