



बहन निधि शुक्ला बोली -हत्यारे रोहित से मेरे पूरे परिवार को जान का खतरा -सजा बरकरार रखे सरकार
Madhumita Shukla murder case:
लखनऊ (BNE )उत्तर प्रदेश के चर्चित मधुमिता शुक्ल हत्याकांड का शूटर रोहित चतुर्वेदी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सजा माफ़ी के लिए अर्जी लगायी गयी है। जिसका विरोध शुरू हो गया है। मधुमिता शुक्ल की बहन निधि शुक्ल ने उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचकर एक प्रेसवार्ता आयोजित कर सरकार को पत्र लिखकर रोहित चतुर्वेदी की सजा माफ़ न करने का अनुरोध किया है। वही सुप्रीम कोर्ट ने सजा माफी के निर्णय के लिए राज्य स्तरीय समिति को अधिकृत किया है। निधि ने कहा कि रोहित चतुर्वेदी ने यूपी सरकार के मंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी के कहने पर उनकी बहन मधुमिता की निर्मम हत्या की थी। वह इस वक्त हरिद्वार के रोशनाबाद जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। रोहित से उन्हें जान का खतरा है।
Madhumita Shukla murder case:
24 जनवरी तक कोर्ट को सौंपनी है रिपोर्ट
शूटर रोहित की सजा माफी के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन हुआ है। समिति के अध्यक्ष उत्तराखंड के प्रमुख सचिव कारागार, सचिव महानिरीक्षक कारागार, सदस्य प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि, अपर सचिव गृह और प्रमुख सचिव गृह शामिल हैं। इस समिति को 24 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट रोहित की सजा पर फैसला लेगा। वहीं, दूसरी ओर निधि शुक्ला ने कहा कि रोहित लगातार उनके और उनके परिवार के जीवन के लिए खतरा बना हुआ है।
मुकदमा दर्ज
2003 में हुई थी मधुमिता की हत्या
लखनऊ के शुगर मिल कॉलोनी स्थित घर पर नौ मई 2003 को दो बदमाशों ने गोली मारकर कवियित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या कर दी थी। तब इस मामले में यूपी पुलिस ने जांच में ढिलाई बरती तो तत्कालीन केंद्र सरकार के आदेश से मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई ने पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर यूपी सरकार में मंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी समेत दोनों शूटरों रोहित चतुर्वेदी व उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया था। रोहित हरिद्वार जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है।
अमरमणि की सजा हो चुकी है माफ
इस मामले में दोषी पाए गए अमरमणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को साल 2023 में गोरखपुर जेल से सजा माफी के बाद रिहाई मिल चुकी है। निधि शुक्ला के मुताबिक इसका भी उन्होंने विरोध किया। अब रोहित चतुर्वेदी ने अपनी सजा माफी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य स्तरीय समिति बनाकर इस पर विचार करने के आदेश दिए हैं। सजा माफ होगी या नहीं इसका फैसला यही समिति करेगी। आरोप लगाया कि शूटर अपने गुर्गों के जरिए उनपर लगातार हमले करवा रहा है।