नई दिल्ली, (BNE ) दिल्ली विधान सभा चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को होना है। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने सोमवार को एक आदेश जारी कर मतदान दिवस पर एग्जिट पोल के संचालन और प्रकाशन पर रोक लगा दी है. यह प्रतिबंध मतदान वाले दिन शाम 6.30 बजे तक लागू रहेगा।
चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा, “1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126ए के उपखंड (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, चुनाव आयोग यह अधिसूचित करता है कि 5 फरवरी 2025 (बुधवार) को सुबह 7:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक किसी भी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम से एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन या प्रचार-प्रसार पर रोक रहेगी।”
गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट और तमिलनाडु की इरोड (पूर्व) विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव 5 फरवरी को होंगे, जिनके नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे।










