आप इस तरह लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं? यह अराजकता है
लखनऊ. (बीएनई ) सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चंद्रचूड़ ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को फटकार लगाते हुए 2019 में आवासीय घरों को अवैध रूप से ध्वस्त करने के मामले में पीड़ितों को 25 लाख रूपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। सीजेआई ने उत्तर प्रदेश के ऐसे अफसरों के रवैये को दमनकारी बताते हुए कहा कि आप इस तरह लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं? यह अराजकता है, किसी के घर में घुसना. सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक गंभीर विषय बताया है. साथ ही राज्य की प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं.सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, आप कहते हैं कि वह 3.7 वर्गमीटर का अतिक्रमणकर्ता था, लेकिन इसका सबूत नहीं नहीं दे रहे हैं.
याचिकाकर्ता के मुताबिक, राजमार्ग पर अतिक्रमण करने के आरोप में बिना किसी पूर्व सूचना या स्पष्टीकरण के घर को गिरा दिया गया. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि सड़क निर्माण परियोजना में कथित अनियमितताओं के बारे में मीडिया को सूचित करने के बाद उनके घर को ध्वस्त करना बदले की कार्रवाई थी.