



बड़ी राहत: दोगुनी फीस चुकाकर सड़कों पर फर्राटा भर सकेंगे 20 साल पुराने वाहन
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
15 वर्ष पुराने वाहनों के नवीनीकरण शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है
नई दिल्ली (BNE )सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 20 साल पुराने वाहन स्वामियों के लिए राहत भरी खबर दी है। अब ऐसे वाहन स्वामी नए प्रावधानों के तहत 20 वर्ष पुराने वाहनों को दोगुनी फीस देकर नवीनीकरण करा सकते हैं।
. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. केंद्र सरकार का मानना है कि नए नियम से प्रदूषण फैलाने वाले और पुराने वाहनों को धीरे-धीरे सड़कों से हटाया जा सकेगा. इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा, बल्कि सड़क सुरक्षा में भी सुधार की उम्मीद है.
15 वर्ष पुराने वाहनों के नवीनीकरण शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है. सड़कों की सुरक्षा व प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाहनों की आयु 15 वर्ष रखी गई है. इसके बाद उनको कबाड़ घोषित करने का आदेश है. इसमें निजी वाहनों पर सख्ती न करके वाहन स्वामी की इच्छा पर छोड़ा गया था. यानी वाहन स्वामी 15 वर्ष पुराने वाहन को कबाड़ घोषित कर सकता है और चाहे तो उसका नवीनीकरण भी करा सकता है. इसके लिए शुल्क निर्धारित किया गया है. अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 20 वर्ष आयु पूरी कर चुके वाहनों के पंजीकरण शुल्क का स्लैब जारी किया है.
नवीनीकरण फीस हो गई दोगुनी
नए स्लैब में प्रत्येक वाहन की नवीनीकरण फीस दोगुनी हो गई है. विंटेज बाइक व कार के शौकीनों को 40 व 80 हजार रुपये तक फीस भरनी होगी. लखनऊ में 20 वर्ष की आयु पूरी कर चुके निजी व कामर्शियल वाहनों की संख्या साढ़े छह लाख से अधिक है. इन वाहन स्वामियों को अपना वाहन चलाने के लिए अधिक जेब ढीली करनी होगी. दिल्ली-एनसीआर नए नियम के दायरे से बाहर दिल्ली-एनसीआर को नए नियम के दायरे से बाहर रखा गया है. दरअसल, यहां पहले से ही 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर पाबंदी लगाई गई है.
अब वाहन की बिक्री पर बीमा ट्रांसफर 30 दिन में करा सकेंगे
केंद्र सरकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन कर रही है. अभी तक किसी वाहन की बिक्री पर बीमा पॉलिसी ट्रांसफर करने की अवधि 14 दिन रही है. नए नियम में वाहन स्वामी 30 दिन में उसे ट्रांसफर करा सकेंगे. ऐसे ही वाहन यदि नष्ट हो गया या फिर चलने योग्य नहीं रहा तो इसकी सूचना देने की अवधि 14 से बढ़ाकर 30 दिन तक कर दी गई है. इसके अलावा कैब ऑन रेंट में मोटरसाइकिल को भी जोड़ा जा रहा है.