



पश्चिमी बंगाल -सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में व्यापक अनियमितताओं और धोखाधड़ी का हवाला देते हुए इस निर्णय को बरकरार रखा।
ममता सरकार को लगा तगड़ा झटका
नई दिल्ली (BNE ) पश्चिमी बंगाल की मुंख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमे पश्चिमी बंगाल में करीब 25,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में व्यापक अनियमितताओं और धोखाधड़ी का हवाला देते हुए इस निर्णय को बरकरार रखा।
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Big blow to Mamata government from Supreme Court, decision to cancel 25,000 appointments upheld : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं बरती गईं। व्यापक अनियमितताओं के कारण पूरी चयन प्रक्रिया को दोषपूर्ण घोषित करना सही है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले भर्ती किए गए लोगों को अपनी नौकरी के दौरान प्राप्त वेतन वापस करने की आवश्यकता नहीं है।