



NEW DELHI :NHAI की ये जानकारी आपको टोल टैक्स चुकाने से बचाएगी
FASTag और टोल बूथ से जुड़े ये नियम आपके लिए है,फायदेमंद
तो आप इसकी शिकायत टोल फ्री नंबर 1033 पर कर सकते हैं.
नई दिल्ली (BNE )FASTag और टोल बूथ के बारे में लगभग सभी लोग जानकारी रखते है। अधिकांश लोग सिर्फ यही जानते है कि FASTag बहुत जरुरी है और इससे टोल टैक्स कटता है। लेकिन आपकी जानकारी अभी भी अधूरी है। इससे जुडी जरुरी जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे है ताकि आप भी इसका फायदा उठा सकें। FASTag और टोल बूथ से जुड़े नियमों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें जानने के बाद आप टोल प्लाजा से फ्री में निकल सकते हैं। यानी आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जा सकेगी.
10 सेकंड से अधिक समय
दरअसल, साल 2021 में NHAI की ओर से एक गाइडलाइन बनाई गई थी, जिसमें बताया गया था कि टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम कितना होना चाहिए. इस नियम के तहत, यदि कोई कार टोल प्लाजा पर कतार में 10 सेकंड से अधिक समय लेती है, तो उसे टोल टैक्स का भुगतान किए बिना गुजरने की अनुमति देनी होगी। इस नियम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं.
100 मीटर का नियम
इस गाइडलाइन के मुताबिक टोल कर्मचारियों से यह भी कहा गया है कि वेटिंग लाइन 100 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. यानी अगर लाइन 100 मीटर से ज्यादा है तो टोल टैक्स नहीं वसूला जा सकता. इसीलिए 100 मीटर पर पीली पट्टी बनाई जाती है। आपको भी ये नियम पता होने चाहिए. अक्सर लोग फास्टैग होने के बावजूद टोल पर काफी देर तक इंतजार करते हैं और उसके बाद टोल चुकाकर निकल जाते हैं।
शिकायत कर सकते हैं
अब अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आप तुरंत एनएचएआई के इस नियम के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अगर कोई टोल अधिकारी आपके साथ दुर्व्यवहार करता है या आपको जाने नहीं देता है तो आप इसकी शिकायत टोल फ्री नंबर 1033 पर कर सकते हैं. आपकी शिकायत के बाद आरोपी टोल कलेक्टरों और प्लाजा का संचालन देख रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.