![Resume](https://breakingnewsexpress.com/wp-content/plugins/magic-post-voice/assets/img/play.png)
बृजेश चतुर्वेदी
कन्नौज। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ की कार्ययोजना के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आज दिनांक वृद्धाश्रम राजघाट रोड पुलिस लाईन का निरीक्षण एवं वृद्धजनों को विधिक जानकारी एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007का लाभ दिलाने के उद्देश्य से विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
निरीक्षण के दौरान संस्था के प्रबन्धक अंकित व अन्य कर्मचारी रोस्टर के अनुसार उपस्थित पाये गये तथा वृद्धजन की ऑनलाईन पोर्टल में 96 वृद्धजन पंजीकृत पाये गये मौके पर मात्र 60 वृद्धजन उपस्थित पाये गये।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रयास से स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से संस्था में 70 वर्ष से ऊपर के वृद्धजन के आयुष्मान कार्य बनवाये जाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गयी है वृद्धजनों के चेहरे पर आयुष्मान कार्ड बनने की खुशी साफ झलक रही थी तथा कुछ वृद्धजन सीमावती, राधाकृष्ण, राजेश, कमल कुमार द्वारा बताया गया कि उनकी वृद्धावस्था पेशन नही मिल रही। जिस पर संस्था के प्रबंधक अंकित को वृद्धजनों की पेंशन से सम्बन्धित समस्या के निदान हेतु नियमानुसार कार्यवाही तथा कृत कार्यवाही से प्राधिकरण को सूचना प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
निरीक्षण के दौरान सस्था में लगे कैमरे कार्य करते हुए पाये गये। संस्था के चिकित्सा कक्ष का निरीक्षण करने पर सभी पंजीकाये दुरूस्त एवं प्रविष्टि अद्यतन पायी गयी। प्रबन्धक द्वारा बताया गया कि जिला अस्पताल से एक फिजीशियन डाक्टर प्रत्येक माह वृद्धजन के चिकित्सीय परीक्षण हेतु उपस्थित होते है।
सचिव द्वारा निरीक्षण के दौरान संस्था के प्रबंधक अंकित को ठंड को देखते हुए कमरों की साफ सफाई तथा कमरों खिडकियों खोलने जिससे कमरों में धूप आ सके तथा वृद्धजनों के विस्तर को धूप में क्रमश: सुखाये जाने एवं नगरपालिका से सम्पर्क पर लकडी की व्यवस्था कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। वृद्धजनों से उनके खानपान, एवं स्वस्थ्य चिकित्सा के संबंध में जानकारी ली गयी तथा उनकी समस्याओं को सुना गया एव उनके निराकरण हेतु वृद्धाश्रम के प्रबन्धक को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया
गया।
सचिव द्वारा उनके निःशुल्क अधिकारों के विषय पर जानकारी दी गयी और बताया गया कि यदि वृद्धजनों की संपत्ति पर किसी ने अतिक्रमण या कब्जा कर लिया है जो वृद्धजन पैसों की कमी के कारण अपना अधिकार नहीं प्राप्त कर पा रहे है तो वह निःशुल्क विधिक सहायता के लिये ए०डी०आर० सेन्टर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है एवं माता- पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की जानकारी देते हुए बताया गया कि इस अधिनियम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा दिलाना है, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत, एक वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति किसी बच्चे को इस शर्त के साथ उपहार या हस्तांतरित कर सकता है कि बच्चा उन्हें बुनियादी सुविधाएं या शारीरिक जरूरतें प्रदान करेगा और यदि बच्चा ऐसा करने में विफल रहता है, तो वरिष्ठ नागरिक को वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत स्थापित एक रखरखाव ट्रिब्यूनल से संपर्क करने का अधिकार है ताकि उपहार या हस्तांतरण को धोखाधड़ी, जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव में किए जाने के कारण अमान्य घोषित किया जा सके, वरिष्ठ नागरिक हैं, शांति पूर्वक रहने के लिए अपने पुत्र से भी मकान खाली करा सकते है बहू को सास-ससुर की संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सा मांगने का कोई अधिकार नहीं है बच्चे माता-पिता की इच्छा के विरूद्ध उनके मकान में नहीं सकतें हैं।
पराविधिक स्वयं सेवक शिवॉशु द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये बताया गया कि जिन वृद्धजनों के पास अपने केस की पैरवी करने के लिये अधिवक्ता मौजूद नहीं है ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पात्रता के आधार पर अपने केस की पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकतें है, साथ ही साथ नालसा, सालसा, के निर्देश पर चलाई जा रही योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए नालसा हैल्पलाईन नम्बर 15100 एवं नालसा ऐप डाउनलोड कर ऐप के लाभ के बारे में बताया गया।
Post Views: 32