



पहलगाम आतंकी हमला – जांच की सुनवाई से इंकार ,सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगायी फटकार
फटकार लगाते हुए कहा कि न्यायाधीश आतंकवाद मामलों की जांच के विशेषज्ञ नहीं हैं।
कोर्ट ने पूछा कि क्या वे सुरक्षा बलों का मनोबल गिराना चाहते हैं। कोर्ट ने उनसे ऐसे मुद्दों को न्यायिक क्षेत्र में नहीं लाने को कहा।
नई दिल्ली (BNE )-जम्मू काश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले की न्यायिक जांच का अनुरोध करने वाली याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया. यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले को फटकार लगाते हुए कहा कि न्यायाधीश आतंकवाद मामलों की जांच के विशेषज्ञ नहीं हैं। इस महत्वपूर्ण समय में देश के हर नागरिक ने आतंकवाद से लड़ने के लिए हाथ मिलाया है। कोर्ट ने पूछा कि क्या वे सुरक्षा बलों का मनोबल गिराना चाहते हैं। कोर्ट ने उनसे ऐसे मुद्दों को न्यायिक क्षेत्र में नहीं लाने को कहा।
उल्लेखनीय है कि पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार पर बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा हुआ है कि आतंकी 15 अप्रैल को ही घाटी में पहुंच चुके थे। सूत्रों से पता चला है कि पकड़े गए ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGW) ने खुलासा किया है कि आतंकी हमले से 2 दिन पहले बैसरन घाटी में मौजूद थे। इसके अलावा 3 और जगहों की रेकी की गई थी। ये तीनों लोकेशन आरु घाटी, एम्यूजमेंट पार्क और बेताब घाटी आतंकियों के टारगेट पर थीं।