NEW DELHI -सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को एक एडवाइजरी जारी की
यह कदम हाल ही में रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के अश्लील टिप्पणियों को संज्ञान में लेकर उठाया है
क्रिएटर उचित सावधानी और अपने विवेक का प्रयोग करें।
नई दिल्ली(BNE )सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को एक एडवाइजरी जारी की है। जिसमें कंटेंट के आयु-आधारित वर्गीकरण को सख्त करने और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम 2021 का अनुपालन करने का आग्रह किया गया है।दरअसल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यह कदम हाल ही में रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के अश्लील टिप्पणियों को संज्ञान में लेकर किया है। केंद्र सरकार भी इस मामले एम् अब सख्ती बरतने के मूड में दिखाई दे रही है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया, आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत निर्धारित भारतीय कानूनों और आचार संहिता के पालन करने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि “यह सलाह दी जाती है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म अपने प्लेटफॉर्म पर सामग्री प्रकाशित करते समय लागू कानूनों के विभिन्न प्रावधानों और आईटी नियम, 2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का पालन करें। जिसमें आचार संहिता के तहत निर्धारित सामग्री के आयु-आधारित वर्गीकरण का सख्त पालन करना करना शामिल हैं। इसके अलावा, ओटीटी प्लेटफॉर्म के स्व-नियामक निकायों से अनुरोध है कि वे प्लेटफॉर्म द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के लिए उचित सक्रिय कार्रवाई करें। इसमें यह भी कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया, आचार संहिता) नियम, 2021 के भाग-II में अन्य बातों के साथ-साथ OTT प्लेटफार्मों के लिए आचार संहिता और आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए तीन स्तरीय संस्थागत तंत्र प्रदान किया गया है। आचार संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ OTT प्लेटफार्मों को ऐसी कोई भी सामग्री प्रसारित नहीं करने की आवश्यकता होती है जो कानून द्वारा निषिद्ध है। इसके अलावा कहा गया है कि क्रिएटर उचित सावधानी और अपने विवेक का प्रयोग करें।









