बृजेश चतुर्वेदी/BREAKING NEWS EXPRESS
कन्नौज। जिले के एक गांव निवासी इंटरमीडिएट की छात्रा को ले जाकर 2 युवकों ने रेप किया। जिसकी रिपोर्ट किशोरी के भाई ने तालग्राम थाने में दर्ज कराई थी। 4 साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए पाक्सो कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 30-30 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
तालग्राम थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी छात्रा ताहपुर कस्बे के एक इंटर कॉलेज में परीक्षा देने के लिए 3 मार्च 2020 को साइकिल से गई थी। शाम 5 बजे परीक्षा देकर वह घर जाने के लिए निकली थी, तभी उसे आसफपुर गांव के रहने वाले मिंटू पाल और अंकुर पटेल मिल गए और छात्रा को जबरिया अपनी बाइक पर बैठाकर तिर्वा स्थित ठठिया रोड पर ले गए।
यहां एकांत में दोनों ने उसके साथ रेप किया। इसके बाद छात्रा को छोड़कर दोनों युवक भाग गए। किसी तरह घर पहुंच कर छात्रा ने अपने परिजनों को पूरी बात बताई। जिसके बाद छात्रा के भाई ने तालग्राम थाने में तहरीर देते दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी।
दोनों को भेजा गया जिला जेल अनौगी
पाक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक किशोर दोहरे ने बताया कि इंटर की छात्रा के साथ रेप मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश अलका यादव ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर दोनों आरोपियों मिंटू और अंकुर को दोषी करार दिया। दोनों को 30-30 साल के कारावास की सजा सुनाते हुए 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया। पुलिस कर्मियों ने दोनों आरोपियों को जिला जेल अनौगी भेज दिया।