



बेंगलुरु-हासन यौन शोषण कांड में देवेगौड़ा के पोते और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा
उम्रकैद के साथ ही दोषी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।यह सजा आज से ही प्रभावी हो गई है।
पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते हैं प्रज्वल रेवन्ना
बेंगलुरु (BNE ): पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को हासन यौन शोषण कांड मामले में बेंगलुरु की विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.यह ऐतिहासिक फैसला निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने सुनाया है।
अदालत ने रेवन्ना को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(2)(K) (प्रभुत्व की स्थिति में रखकर बलात्कार) और 376(2)(N) (एक ही महिला से बार-बार बलात्कार) के तहत दोषी पाते हुए यह कठोर सजा दी। उम्रकैद के साथ ही दोषी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने पीड़िता को 7 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। यह सजा आज से ही प्रभावी हो गई है।
जब अदालत ने सजा पर कुछ कहने के लिए कहा, तो प्रज्वल रेवन्ना ने भावुक होकर अपना पक्ष रखा। उसने कहा, मैंने एक सांसद के तौर पर अच्छा काम किया है। छह महीने से अपने माता-पिता को नहीं देखा है। मैं एक मेधावी छात्र हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हूं। मैं राजनीति में बहुत जल्दी आ गया और अच्छा काम करने लगा इसीलिए मुझे फंसाया गया। मैं मीडिया पर आरोप नहीं लगाना चाहता, ये सब पुलिस का काम है।
यह मामला रेवन्ना परिवार की 48 वर्षीय महिला मेड के यौन शोषण से जुड़ा है, जिसे हासन के गन्निकाडा गेस्ट हाउस में अंजाम दिया गया था। प्रज्वल ने इस घिनौने कृत्य को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड भी किया था। SIT ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि पीड़िता के साथ 2021 में दो बार बलात्कार हुआ; एक बार रेवन्ना के हासन स्थित आवास पर और दूसरी बार बेंगलुरु स्थित आवास पर। आरोपपत्र में 113 गवाहों के नाम थे और इस मामले में मुकदमा 18 जुलाई को समाप्त हुआ था।
गौरतलब है कि प्रज्वल रेवन्ना कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े 2000 से अधिक वीडियो क्लिप के मामले में मुख्य आरोपी है। ये वीडियो क्लिप ऑनलाइन लीक होने के बाद उसके खिलाफ कुल चार मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से एक में अब उसे सजा हुई है।