



कन्नौज: हिट एंड रन के मामले में वारिसों को मिलेगा मुआवजा
बृजेश चतुर्वेदी
कन्नौज। जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने बताया कि ऐसी सड़क दुर्घटनाएँ, जहाँ किसी व्यक्ति को गंभीर चोट/मृत्यु पहुँचाने वाले वाहन की पहचान या पता नहीं लगाया जा सकता है, हिट एंड रन दुर्घटनायें कहलाती हैं। हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटना-2022 की क्षतिपूर्ति राशि को संशोधित कर अब मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये और गंभीर चोट लगने पर 50,000 रुपये कर दिया गया है। यह योजना 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गई है।
हिट एंड रन मुआवजा योजना-2022 के अन्तर्गत 29 मार्च 2023 को अज्ञात वाहन से दुर्घटना में हुई मृत्यु सुशील पुत्र रामविलास ग्राम मकदुमापुर, तहसील कन्नौज एवं 03 जनवरी 2023 को अज्ञात वाहन से हुई मृत्यु मनोज राठौर पुत्र शिवनारायण, मोहल्ला लाला मिश्रा, कन्नौज के मृतक आश्रितों को 02-02 लाख रू0 का भुगतान कर दिया गया । इसी प्रकार हिट एंड रन के तहसील कन्नौज में 1 प्रकरण तथा छिबरामऊ में 3 प्रकरण प्रक्रिया में है जल्द ही भुगतान की कार्यवाही कर दी जायेगी।