बृजेश चतुर्वेदी(BNE)
कन्नौज। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तहसील सदर के सभागार एव तहसील छिबरामऊ के सभागार एवं नगरपालिका में वैवाहिक विवादों में प्रिलिटिगेशन स्तर पर उसका निवारण किए जाने तथा उपभोक्ताओं के अधिकार के संबंध में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लवली जायसवाल की देख रेख में किया गया। वैवाहिक विवादों में प्री-लिटिगेशन स्तर पर समाधान किये जाने एवं राष्ट्रीय लोक अदालत 14 दिसम्बर में अधिकाधिक वैवाहिक विवादों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराने के लिये प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय विनोद जायसवाल से विचार-विमर्श किया गया।
पराविधिक स्वयं सेवक सीमा बानो, मोसमीन बानो, द्वारा तहसील छिबरामऊ में नगरपालिका तथा पराविधिक स्वयं सेवक अनेश द्वारा तहसील सदर के सभागार में वैवाहिक विवादों में प्री-लिटिगेशन स्तर पर निवारण किये जाने के विषय पर प्रकाश डालते हुये उपस्थित जनमानस को बताया गया कि जो भी पक्षकार अपने पारिवारिक / वैवाहिक झगडो का निपटारा बाद करने से पूर्व करवाना चाहते है तो यह प्री-लिटिगेशन स्तर पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अपना विवाद आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करा सकते हैं. प्री-लिटिगेशन के कार पर निस्तारित बाद न्यायालय की डिकी के समान होता है एवं उन्हें यह भी बताया कि गरीब एवं निसहाय लोगो को प्राधिकरण की ओर से निशुल्क सरकारी वकील की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाती है। पति पत्नी के मध्य विभिन्न कारणों से उत्पन्न हुये वैवाहिक विवाद का समाधान प्री-लिटिगेशन के माध्यम से एवं मध्यस्थता के माध्यम से कराया जाता है।
तहसील छिबरामऊ के सभागार में पराविधिक स्वयं सेवक रिया द्वारा शिविर आयोजित कर उपभोगता के अधिकारों के विषय में उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत सुरक्षा का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार के विषय पर विस्तार से जानकारी प्रदान की गयी तथा नालसा हैल्पलाईन नम्बर 15100 एवं नालसा ऐप डाउनलोड कर ऐप के लाभ के बारे में भी बताया गया एवं दिनांक 14 दिसम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार किया गया।