कानूनी प्रावधान के तहत दोषी को एक वर्ष तक के कारावास या 5,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों सजाओं से दण्डित किया जा सकता है।
MP Begging New Rule :इंदौर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश के इंदौर जिला प्रशासन ने शुक्रवार को एक आदेश में कहा कि इंदौर को भिक्षावृत्ति से निजात दिलाने के लिए क़ानूनी रूप से रोक लगा दी गई है। अब आगे से भीख देने और भिखारियों से कोई सामान खरीदने पर क़ानूनी कारवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस तरह के कानून के उल्लंघन के बाद क़ानूनी कारवाही के दायरे में आ जायेंगे। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।MP Begging New Rule :
:स्थानीय जिला प्रशासन के हवाले से जानकारी दी गई कि जिलाधिकारी आशीष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में कहा, ‘‘किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। भिक्षुओं को भिक्षास्वरूप कुछ भी देना या उनसे किसी भी प्रकार का सामान खरीदना प्रतिबंधित किया जाता है।”MP Begging New Rule :
प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया कि जो व्यक्ति भिखारियों को भिक्षास्वरूप कोई भी चीज देता या उनसे कोई सामान खरीदता पाया गया, तो उसके खिलाफ भी इस आदेश के उल्लंघन पर कानूनी कदम उठाए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इस कानूनी प्रावधान के तहत दोषी को एक वर्ष तक के कारावास या 5,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों सजाओं से दण्डित किया जा सकता है।MP Begging New Rule :