बृजेश चतुर्वेदी(BNE)
कन्नौज। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया 6 नवम्बर से 3 माह की अवधि के लिए परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत समस्त प्रकार के परिवहन यानों (कामर्सियल गाड़ियों) के बकाया रोड टैक्स पर लगने वाली पेनल्टी (शास्ति) में निबंधन और शर्तों पर छूट प्रदान की गई है, परिवहन यानों के ऐसे समस्त स्वामी अथवा उनके विधिक वारिस, जिनके मामले विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लम्बित हों परन्तु यह कि, इस सुविधा के लाभ हेतु उक्त यान पात्र नहीं होंगे जिसमें अधिसूचना निर्गत होने के दिनांक को या उसके पश्चात रजिस्ट्रीकृत समस्त प्रकार के परिवहन यान, समस्त प्रकार के अरजिस्ट्रीकृत परिवहन यान, जिन पर अधिसूचना के दिनांक के पूर्व तक बकाया कर संदेय हो एवं लम्बित बकाया जमा न हो। साथ ही परिवहन यानों के ऐसे समस्त स्वामी अथवा उनके विधिक वारिस, जिनके कर/शास्ति के विरुद्ध अपील/पुनरीक्षण, उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) अथवा उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के समक्ष लम्बित हों। उन्हें वाद प्रत्याहृत करने के लिए, यथास्थिति सम्बन्धित न्यायालयों/उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) / उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ऐसे परिवहन यानों के स्वामी या वित्त पोषक, जिन पर मोटरयान अधिनियम, १९८८ (अधिनियम संख्या ५९ सन् १९८८) की धारा ५१ के अधीन कब्जा कर लिया गया हो। परिवहन यानों के समस्त स्वामी अथवा उसके विधिक वारिस, जिनके विरुद्ध इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक तक कर एवं शास्ति हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, भी इस अधिसूचना के अधीन पात्र होंगे। यान स्वामी अथवा उसके विधिक वारिस को विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)/कराधान अधिकारी को तिपहिया एवं हल्के मोटर यानों (७५०० कि०ग्रा० सकल यान भार तक) के मामले में आवेदन शुल्क के रूप में २००/- रूपये की धनराशि एवं अवशेष यानों हेतु आवेदन शुल्क के रूप में ५००/- रूपये की धनराशि सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से अधिसूचना के प्रभावी होने के दिनांक तक किया जायेगा। इस छूट से सम्बन्धित कोई सूचना यान स्वामियों को पृथकतः नहीं दी जायेगी। इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पूर्व किसी परिवहन यान के विरुद्ध जमा कर एवं शास्तियां प्रतिदेय नहीं होगी। आवेदक/लाभार्थी को सम्बन्धित जिला के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के कार्यालय में परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करना होगा। सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) / कराधान अधिकारी कार्यालय द्वारा शासकीय अभिलेख के आधार पर आवेदन का परीक्षण करने के पश्चात इस अधिसूचना के अधीन अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। परिवहन विभाग, कन्नौज ने जनपद के समस्त वाहन स्वामियों से अपील की है कि अपनी कामर्शियल गाड़ियों के बकाया रोड टैक्स पर लगने वाली पेनाल्टी में पूरी छूट का लाभ उठाये।
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