बृजेश चतुर्वेदी(BREAKING NEWS EXPRESS )
कन्नौज। जिले के एक ब्लॉक प्रमुख द्वारा अनाधिकार चेष्टा कर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री की शह पर अनाधिकार चेष्टा कर बीते दिनों जो एफआईआर कोतवाली कन्नौज में दर्ज कराई थी उसे लेकर शासन के दो अपर मुख्य सचिव आमने सामने आ गये है और ऐसा लगता है कि अब हड़बड़ी में एफआईआर करने और कराने वाले दोनों संकट में आ गए हैं।
ग्राम्य विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव हिमांशु कुमार ने अपर मुख्य सचिव गृह को भेजे गए एक कड़े प्रतिवाद पत्र में चेतावनी दी है कि कही ऐसा न हो कि इस कार्रवाई के चलते शासन के समक्ष विधिक कठिनाई खड़ी हो जाये।
सन्देश बेहद स्पष्ट है कि जो हुआ गलत हुआ और बहुत हुआ इसके आगे यदि पुलिस ने और निरंकुशता से काम लिया तो परिणाम बेहद गम्भीर हो सकते है।
यह संवाददाता पहले ही कहता रहा है कि राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध शासन की पूर्वानुमति और विभागीय जांच कराए बिना अभियोजन की कार्रवाई अथवा एफआईआर नही की जा सकती भले ही उसकी पैरवी चाहे जितना बड़ा राजनेता क्यों न कर रहा हो।
इस मामले की एक खास बात यह भी है कि ग्राम्य विकास विभाग ने इस मामले का संज्ञान एक समाचार पत्र में छपी खबर को संदर्भित कर स्वतः लिया है हिमांशु कुमार ने लिखा है
कि एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार की कटिंग एवं स्थानीय स्तर पर दर्ज हुई प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति ग्राम्य विकास विभाग में प्राप्त हुई है। इसमें मुख्य रूप से यह उल्लेख है कि सदर ब्लाक प्रमुख ने सरकारी धन के गबन का आरोप लगाते हुए कोतवाली में खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता एवं एकाउंटेंट के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है।
प्रकाशित समाचार के अनुसार बाल विकास एवं पुष्टाहार, मनरेगा और ग्राम पंचायत समिति की ओर से 03 ग्राम पंचायतों में एक-एक आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। सदर ब्लाक प्रमुख ने कार्यदायी संस्था पर टिढियापुर आंगनबाड़ी केन्द्र का बगैर निर्माण किये रूपये 5.59.318/- निकालने का आरोप लगाया है, जबकि मौके पर भवन का निर्माण नहीं किया गया है। मामला उजागर होने पर रात को जे०सी०बी० लगाकर नींव खोदी गई। उक्त के आधार पर सदर ब्लाक प्रमुख ने अमित कुमार, खण्ड विकास अधिकारी, संतोष कुमार, अवर अभियन्ता एवं योगेश कुमार, एकाउंटेंट पर सरकारी धन के गबन का आरोप लगाते हुए कोतवाली में दिनांक 27-10-2024 को मु०अ०सं०- 0876/2024 के अन्तर्गत गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। उक्त के सम्बन्ध में अमित कुमार, खण्ड विकास अधिकारी के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण में कोई धांधली नहीं की गई है एवं लगाये गये आरोप निराधार है। इस सम्बन्ध में आपका ध्यान इस और आकृष्ट करना है कि सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने से सम्बन्धित कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 19.07.2005 एवं शासनादेश दिनांक 24.05.2012 में यह व्यवस्था है कि सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बरती गयी अनियमितता के प्रकाश में आने पर उसके विरुद्ध अनुशासनिक/विभागीय कार्यवाही की जायेगी और यदि उसमें उसकी आपराधिक भूमिका पायी जाती है तो आपराधिक कृल्य के लिए नियुक्ति प्राधिकारी न्याय विभाग का मत प्राप्त करके अभियोजन की कार्यवाही करेंगे।
अपर मुख्य सचिव ने लिखा है कि सन्दर्भित प्रकरण में उक्त प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ है और स्थानीय स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध सीधे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है। अतः मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, कन्नौज को अपने स्तर से इस आशय का निर्देश भेजने का कष्ट करें कि वे एक राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में सुसंगत शासनादेशों का गम्भीरतापूर्वक संज्ञान लें और दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार की किसी कार्यवाही की स्थिति उत्पन्न न होने पाये जिससे आगे चलकर विधिक कठिनाईयों की स्थिति बने और शासन के लिए असमंजसपूर्ण स्थिति का कारण बने।
इस निर्देश के बाद स्थिति पूरी तरह पलट गई है और तो और शासन के दो विभाग ही नही सरकार के दो मंत्री भी आमने सामने आ गए लगते है। परिणाम तो वक्त ही बताएगा लेकिन कन्नौज में हो रही एकतरफा कार्रवाइयों पर अब अंकुश लगना तय है।
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