नई दिल्ली(ब्रेकिंग न्यूज़ एक्सप्रेस )सिख विरोधी दंगो से सम्बंधित हत्या मामले में पूर्व कांग्रेसी सांसद सज्जन कुमार एवं अन्य को बरी करने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई की याचिका स्वीकार कर ली है। आपको बता दें ,कि 20 सितंबर, 2023 को राउज एवेन्यू की विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने कुमार ने संदेह का लाभ देते हुए सज्जन कुमार समेत अन्य को बरी कर दिया था।अदालत ने बरी करने के आदेश के खिलाफ मामले में पीड़िता शीला कौर की अपील को भी स्वीकार करते हुए सज्जन कुमार समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ 1984 के दंगों से संबंधित किसी भी अन्य अपील के अस्तित्व पर एक रिपोर्ट पेश करने का हाई कोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश दिया।
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20 सितंबर, 2023 को राउज एवेन्यू की विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने कुमार ने संदेह का लाभ देते हुए सज्जन कुमार समेत अन्य को बरी कर दिया था। अदालत ने कहा कि था कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपितों के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा। सज्जन कुमार के साथ ही ट्रायल कोर्ट ने दो अन्य आरोपितों वेद प्रकाश पियाल और ब्रह्मानंद गुप्ता को भी बरी कर दिया था। सिख विरोध दंगा के दौरान सुल्तानपुरी में सुरजीत सिंह की हत्या हुई थी। इस मामले में सज्जन कुमार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, किसी अपराध के लिए उकसाना, हत्या और दंगा कराने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। 31 अक्टूबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षक द्वारा हत्या करने के बाद दिल्ली समेत देश के विभिन्न राज्यों में सिख विरोध दंगा फैल गया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी।