बृजेश चतुर्वेदी कन्नौज। छिबरामऊ कस्बे में कुछ लोगों ने मिलकर युवक पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया था। जिससे उसकी अस्पताल में मौत हो गई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 7 लोगों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। सभी आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के चौधरियान मोहल्ला के रहने वाले वाले इरशाद खान, जुल्फिकार, हाशिम, राशिद, शाहनवाज उर्फ शानू, शीबू व अरशद से मोहल्ले के ही रहने वाले शहजाद के भांजे सोहेल से 27 अप्रैल 2021 की रात किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। कहासुनी और गाली-गलौज होने पर इरशाद खान, जुल्फिकार, हाशिम, राशिद, शाहनवाज उर्फ शानू, शीबू व अरशद लाठी-डंडा लेकर आ गए थे और उन्होंने बेहरमी से सोहेल की पिटाई कर दी थी। जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया था। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां सोहेल की मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर सोहेल के मामा शहजाद अहमद ने छिबरामऊ कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर 7 लोगों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे ने बताया कि युवक की हत्या मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश हरेंद्रनाथ के न्यायालय में चल रही थी। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर 7 लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। दोषियों पर 7-7 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।