नई दिल्ली. पतंजलि की तरफ से भ्रामक विज्ञापन के मामले में योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक (एमडी) आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और अपने आचरण के लिए माफी मांगी. हालांकि शीर्ष अदालत उनकी इस माफी से संतुष्ट नहीं हुआ और फटकार लगाते हुए अदालत के आदेश को गंभीरता से लेने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी में कहा कि आप देश की सेवा करने का बहाना मत बनाइए. सुप्रीम कोर्ट हो या देश की कोई भी अदालत. आदेश का पालन होना ही चाहिए. बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की दो सदस्यीय बेंच ने मंगलवार को सुनवाई की. इन दोनों की तरफ से पेश वकील बलबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हलफनामा दाखिल कर दिया गया है. इस पर बेंच ने पूछा कि रामदेव का हलफनामा कहां है? हलफनामे पर भी सुप्रीम कोर्ट नाराज