उत्तर प्रदेश के कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी जेल में बंद है। जिनके ऊपर आगजनी का एक मामला चल रहा है। जिसमें गवाही देने आए गवाह को धमकी और रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें रिजवान सोलंकी सहित 6-7 लोग नामित है। इस मामले में सेशन कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो गई थी। जिसे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। दूसरी तरफ इरफान सोलंकी के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 9वीं बार फैसला देने की तारीख आगे बढ़ा दी। पिछली तारीख 20 मई थी। लेकिन बचाव पक्ष के वकील शिवाकांत दीक्षित के प्रार्थना पत्र पर आदेश टाल दिया गया। अब 27 मई को अदालत अपना निर्णय सुनायेगी। जब सभी आरोपी कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। इरफान सोलंकी के वकील शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ आगजनी का मुकदमा चल रहा है। इस मामले में विष्णु सैनी ने 7 नवंबर जाजमऊ थाने में तहरीर देकर बताया था कि 26 नवंबर 2023 को जब वह कोर्ट गवाही देने के लिए आया था। तब उसे धमकी और रंगबाजी मांगी गई। जिसमें शौकत अली, रिजवान सोलंकी सहित अन्य 6-7 लोग शामिल थे। क्या कहते हैं वकील शिवाकांत दीक्षित? वकील शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि इस मामले में इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिनकी जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी थी। अब हाई कोर्ट ने जमानत दी है। ‌