सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के गिरफ्तार सांसद संजय सिंह की याचिका पर केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस भेज और जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई दिसंबर महीने में होगी। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसबीएन भाटी वाली बेंच ने केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय को इस मामले में अगली सुनवाई यानी 11 दिसंबर को जवाब देने को कहा है। बेंच ने कहा कि यदि संजय सिंह अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर करते हैं तो इसे दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 अक्टूबर के फैसले में की गई टिप्पणी से स्वतंत्र माना जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका बता दें कि 4 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर कई घंटों छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी,जिस पर हाईकोर्ट सुनवाई करते हुए संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया था। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि आप नेता की गिरफ्तारी कानून को ध्यान में रखकर की गई है और जांच एजेंसी पर राजनीति के आधार पर काम करने का आरोप नहीं लगया जा सकता। मनी लॉड्रिंग समेत कई आरोपों में मामला दर्ज गौरतलब है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह के खिलाफ मनी लॉड्रिंग समेत कई आरोपों में मामला दर्ज किया है।