सुप्रीम कोर्ट ने आज ईशा फाउंडेशन के खिलाफ पुलिस जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। ईशा फाउंडेशन के फाउंडर सद्गुरु जग्गी वासुदेव हैं। फाउंडेशन के खिलाफ रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। आरोप था कि आश्रम में उनकी बेटियों लता और गीता को बंधक बनाकर रखा गया है।
… सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को यह निर्देश जारी किया। इस पीठ में न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला भी शामिल थे। प्रधान न्यायाधीश की पीठ ने निर्देश दिया कि पुलिस हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी और पुलिस मद्रास हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सुप्रीम कोर्ट में वस्तु-स्थिति पर रिपोर्ट जमा देगी। ईशा फाउंडेशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह करते हुए कहा कि करीब 150 पुलिस अधिकारियों ने फाउंडेशन के आश्रम पर छापेमारी की थी और जांच की थी।