बेंगलुरु (BNE)-प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण भूमि आवंटन घोटाले मामले में कर्णाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर लय लिया है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर यह कारवाही लोकायुक्त के आदेश पर की है।
मैसूरु स्थित लोकायुक्त पुलिस प्रतिष्ठान ने 27 सितंबर को दर्ज प्राथमिकी में सिद्धारमैया, उनकी पत्नी बीएम पार्वती, साले मल्लिकार्जुन स्वामी और देवराजू को नामजद किया था। स्वामी ने देवराजू से जमीन खरीदकर उसे पार्वती को उपहार में दिया गया था।
पिछले हफ्ते बंगलुरू की एक विशेष अदालत ने इस मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस को जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 76 वर्षीय सिद्धारमैया ने पिछले हफ्ते कहा था कि उन्हें मुडा मामले में निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष उनसे डरा हुआ है। वह इस्तीफा नहीं देंगे।